जामताड़ा, अक्टूबर 7 -- Jamtara News: नाबालिग को शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में सजा के बिंदु पर बुधवार को जिला जज प्रथम सह पोक्सो के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने मामले के आरोपी जीवन बाउरी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 के तहत दोषी पाते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

सजा का विवरण अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, पोक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत दोषी पाते हुए अदालत ने तीन वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है। साथ ही जेल में बिताई गई अवधि को सजा की अवधि में समायोजित करने का निर्देश दिया है...