जमशेदपुर, जुलाई 25 -- Jamshedpur News: सोनारी निवासी कारोबारी अंकित कुमार पोद्दार के साथ हुई 95.80 लाख की साइबर ठगी में अदालत ने गुरुवार को अंतरिम राहत देते हुए ठगी गई राशि वापस करने का आदेश दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय आनंद मणि त्रिपाठी की अदालत ने निर्धारित शर्तों के पालन के बाद संबंधित बैंक को राशि वनांचल कॉनकास्ट प्राइवेट लिमिटेड के भारतीय स्टेट बैंक स्थित खाते में स्थानांतरित करने को कहा। मामला साइबर अपराध से जुड़ा है। वनांचल कॉनकास्ट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अंकित कुमार पोद्दार ने कंपनी के साथ हुई साइबर ठगी के बाद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था, जिससे ठगी गई 95.80 लाख की राशि सुरक्षित रखी जा सकी। राशि की अंतरिम वापसी के लिए याचिकाकर्ता ने अदालत में आवेदन दायर किया...