जमशेदपुर, सितम्बर 13 -- Jamshedpur News: कदमा के विकास हो हत्याकांड में सजायाफ्ता समीर गोप की अपील अर्जी झारखंड हाईकोर्ट में मंजूर हो गई और उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश हुआ है। इसके बाद शुक्रवार को अधिवक्ता राकेश प्रसाद ने जमशेदपुर एडीजे-1 की अदालत में जमानत बॉन्ड जमा कर दिया है। अधिवक्ता के अनुसार, जनवरी 2026 में हत्या का दोष समीर गोप समेत अन्य के खिलाफ एडीजे-1 की अदालत में सिद्ध होने पर उम्रकैद की सजा के साथ 20-20 हजार रुपये जुर्माने का आदेश हुआ था। अदालत में 11 गवाहों, मामले के अनुसंधान पदाधिकारी समेत अन्य द्वारा आरोपपत्र का समर्थन करने से दोष सिद्ध हुआ था।मालूम हो कि 26 मार्च 2023 को कदमा थाना क्षेत्र में विकास हो की चापड़ व पत्थर से मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की मां श्रीमती हो ने समीर गोप, मझला पात्रो और मंगला पात्रो के खिलाफ...