जमशेदपुर, जुलाई 11 -- Jamshedpur News: शहर में बढ़ रही चापड़बाजी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब चापड़ और पांच इंच से बड़े चाकुओं की खुलेआम बिक्री नहीं हो सकेगी। ऐसे हथियारों की बिक्री केवल लाइसेंसधारी दुकानदार ही कर सकेंगे। इसके लिए संबंधित दुकानदारों को अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, सामान्य घरेलू उपयोग में आने वाले सब्जी काटने वाले छोटे चाकू की बिक्री पहले की तरह जारी रहेगी, लेकिन बड़े चाकू और चापड़ की खरीद-बिक्री पूरी तरह निगरानी में रहेगी। नई व्यवस्था के तहत चापड़ और पांच इंच से बड़े चाकू केवल मटन और मुर्गा व्यवसाय से जुड़े लोग ही खरीद सकेंगे। खरीदारी के समय दुकानदार को खरीदार का पूरा विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा। इसमें आधार क...