जमशेदपुर, अगस्त 7 -- Jamshedpur News: जमशेदपुर। एडीजे- 2 की अदालत में मारपीट व जानलेवा हमले के आरोप सिद्ध नहीं हुआ। इससे आरोपी मनोज बाजपेयी, सोनू गोस्वामी, सुनील सिंह, सौरभ कुमार, मोंटी अग्रवाल रितीक सिंह एवं अन्य साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि, साकची पुलिस ने 2021 में भाजपा नेता डीएन मिश्रा के बयान पर सभी के खिलाफ मामला केस दर्ज किया था। यह भी पढ़ें- Deogarh News: मारपीट मामले में दो आरोपी रिहा

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