जमशेदपुर, अक्टूबर 17 -- Jamshedpur News: झारखंड हाईकोर्ट ने बिष्टूपुर स्थित धातकीडीह हरिजन बस्ती में कल्लू घोष की गोली मारकर हत्या के मामले में चार भाइयों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। अदालत ने दोषियों की ओर से दायर दोनों आपराधिक अपीलें खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से घटना की पुष्टि होती है। निचली अदालत ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन करते हुए दोषियों को सजा सुनाई थी। ऐसे में उसके फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने ज्योति मुखी, होलिया मुखी, खून मुखी उर्फ विकास मुखी और टीका मुखी उर्फ गोपी मुखी की अपीलों पर सुनवाई के बाद यह निर्णय दिया। चारों को निचली अदालत ने ...