जमशेदपुर, सितम्बर 1 -- Jamshedpur News: जमशेदपुर। सड़क हादसे में छकु राम मुर्मू की मौत के बाद पुलिस से धक्का-मुक्की के मामले में सात आरोपी सोमवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए। अधिवक्ता गौरव पाठक ने बहस की। बरी होने वाले मोहन सोरेन, बगराई सोरेन, सुंदर महाली, करण मार्डी, रमेश माझी, सुदर्शन माझी और बाबलू धीर हैं। घटना अक्तूबर 2017 में पोटका कालिकापुर मुख्य मार्ग की है। पिकअप वैन की टक्कर से मार्चागोड़ा निवासी छकु राम मुर्मू की मौत हो गई थी। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर हंगामा किया था। इसी दौरान पुलिस से धक्का-मुक्की और मारपीट का मामला दर्ज हुआ था।

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