जमशेदपुर, अक्टूबर 31 -- Jamshedpur News: जमशेदपुर। डॉ. श्रीकृष्ण सिन्हा संस्थान से जुड़े विवाद में झारखंड हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रेशन महानिरीक्षक को तीन महीने के भीतर शिकायत पर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत ने सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।याचिकाकर्ता संजय कुमार, रमन कुमार और रविंद्र कुमार ने संस्थान के महासचिव डॉ. हरिबल्लभ सिंह 'आरसी' के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और चुनाव नहीं कराने को लेकर 11 फरवरी 2026 को रजिस्ट्रेशन महानिरीक्षक के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत करने के बावजूद शिकायत पर आगे कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया।सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि शिकायत प्रारंभिक जांच के स्तर पर है। अदालत ने निर्देश दिया कि शि...