जमशेदपुर, जुलाई 29 -- Jamshedpur News: जमशेदपुर। जुगसलाई निवासी अरुण कुमार के खिलाफ एडीजे 6 की अदालत में चेक बाउंस का दोष सिद्ध हो गया जबकि प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से वह बरी हुआ था। वादनी के अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि स्टेशन रोड निवासी नीतू शर्मा ने 2020 में अरुण कुमार के खिलाफ 3 लाख 60 हजार रुपए की चेक बाउंस की शिकायत वाद अदालत में दायर की थी। अधिवक्ता ने बताया सजा के बिंदु पर अभी अदालत से आदेश नहीं हुआ है। यह भी पढ़ें- Jamshedpur News: 30 लाख के चेक बाउंस में बिल्डर समेत दो बरी

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