Jamshedpur News: जमशेदपुर के अपराधी निसार के खिलाफ सीसीए हटाने से कोर्ट का इनकार
जमशेदपुर, सितम्बर 7 -- Jamshedpur News: झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर के अपराधी निसार हसन को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने उसके खिलाफ झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 (जेसीसीए) के तहत जारी प्रिवेंटिव डिटेंशन (निवारक हिरासत) के आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए उसकी आपराधिक रिट याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी ने पर्याप्त संतुष्टि के बाद याचिकाकर्ता को असामाजिक तत्व मानते हुए हिरासत का आदेश पारित किया था। उसके खिलाफ छह आपराधिक मामले व 10 सनहा दर्ज हैं। जमानत मिलने से हिरासत का आदेश अवैध नहीं यह भी पढ़ें- बांग्लादेश: अदालत ने जेल में बंद हिंदू अधिकार नेता चिन्मय दास को जमानत दी, पर रिहाई के आसार नहींनिवारक हिरासत का आदेश याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उसके खिलाफ दर्ज सभी छह आपराध...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.