जमशेदपुर, सितम्बर 6 -- Jamshedpur News: जमशेदपुर। प्रथम श्रेणी नायक दंडाधिकारी की अदालत में शनिवार को चेक बाउंस मामले का दोष दिव्यांशु मंडल के खिलाफ सिद्ध हो गया। अधिवक्ता श्वेता साहा ने बताया कि अदालत से 6 महीने की सजा और लोन राशि मुआवजा के साथ लौटाने का आदेश हुआ है। चेक बाउंस को लेकर राकेश मिश्रा ने 2020 में अदालत में शिकायतवाद अर्जी दी थी।

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