जमशेदपुर, अक्टूबर 9 -- Jamshedpur News: गोविंदपुर के खखड़ीपाड़ा में अश्विनी कुमार की गोली मारकर हत्या के आरोपी सूरज यादव, राजेश उर्फ राजू यादव एवं गौरव भगत गुरुववार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत से साक्ष्य के अभाव में बरी हो गया। अदालत में सूरज यादव व राजेश यादव की ओर से अदालत में अधिवक्ता गौरव पाठक ने पक्ष रखा। अधिवक्ता के अनुसार, मामले में अभियोजन पक्ष के 16 गवाहों का परीक्षण हुआ था, लेकिन बचाव पक्ष द्वारा पेश साक्ष्यों के कारण आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध नहीं हुआ। मालूम हो कि बाइक सवार अपराधियों ने अप्रैल 2023 में हत्या कर दी थी। गोविंदपुर शेषनगर निवासी उसके पिता अवधेश लाल ने सूरज यादव, दीपक झा एवं अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। हत्या का आरोपी सूरज यादव अभी जेल में है। जानकार बताते हैं कि गोलमुरी नामदा बस्ती निव...