नई दिल्ली, जून 4 -- पिछले दिनों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर तक बढ़ा कर सभी टैक्सपेयर्स को एक तोहफा दिया। यानी आपको अतिरिक्त 45 दिन मिल गए। इधर CBDT, जो टैक्स नियम बनाती है, ने चुपके से दो सुपरहीरो टूल लॉन्च किए हैं। ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) के लिए एक्सेल यूटिलिटीज। मतलब अब आप ऑफलाइन फॉर्म भरकर अपलोड कर सकते हैं। गलतियां कम होंगी, सिरदर्द भी कम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आपके लिए कौन सा ITR फॉर्म सही है?" चलिए इसे ऐसे समझते हैं... 1. ITR-1 (सहज): सीए अभिनंदन पांडेय ने बताया कि ये उनके लिए है, जिनकी सालाना आय Rs.50 लाख से कम हो और कमाई सिर्फ इन जगहों से आती हो... - नौकरी या पेंशन - एक घर का किराया - बैंक एफडी/बचत खाते का ब्याज - कृषि आय (Rs.5000 तक) (यानी सैलरी वाले लोगों का फेवरेट फॉर्म) 2. ITR-2: सी...