नई दिल्ली, मार्च 31 -- ITR Updates: 30 मार्च 2026 को भारत सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म (ITR-1 से ITR-7) को नोटिफाई कर दिया है। जिसका मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति, पेंशनर्स, प्रोफेशनल्स और अन्य टैक्सपेयर्स ITR को 31 जुलाई 2026 या उससे पहले भर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो दो घरों के किराए से कमाते हैं वो अब आईटीआर -1 के दायरे में आएंगे। यह भी पढ़ें- JSW Group ने इस कंपनी को दिया Rs.357.11 करोड़ का काम, कल फोकस में रहेंगे शेयरITR-1 के दायरे में क्या नहीं आता है? 1-बिजनेस या प्रोफेशंस से कमाया फायदा या लाभ 2- शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 3- लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (112A के तहत जिनका लाभ 1.25 लाख रुपये से अधिक हो) 4- एक घर से कमाया गया पैसा। 5- लॉटरी से जीतने का पैसा 6- हॉर्स रेस को मेंटेन या मालिकाना हक रखने पर 7- ऐसी आय जो सेक्शन 115BBDA या सेक्शन ...