नई दिल्ली, जुलाई 24 -- राहुल ने लास्ट डेट से बहुत पहले ही अपना ITR फाइल कर दिया था। इसे तुरंत ई-वेरिफाई भी करा लिया, लेकन कुछ दिन बाद ही उसके मोबाइल पर इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट की तरफ से मैसेज आता है। यह सेक्शन 143(1) के तहत एक नोटिस था। नोटिस शब्द पर नजर पड़ते ही राहुल तनाव में आ गया। उसने तुरंत अपने सीए को फोन लगा दिया। जैसा राहुल के मोबाइल पर मैसेज आया था वैसा हर ITR फाइल भरने वाले के नंबर पर आता है। यह नोटिस क्यों आता है? इसके मायने क्या हैं और इससे डरना चाहिए या नहीं? सभी सवालों के जवाब समझते हैं सीए संतोष मिश्रा से. सीए संतोष मिश्रा ने हिन्दुस्तान को बताया कि जब आपका इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) प्रोसेस हो जाता है, यानी विभाग उसे चेक कर लेता है, तो वहां से एक नोटिस भेजा जाता है। इसे आयकर कानून की धारा 143(1) के तहत भेजा जाता है। यह कोई खास...