ITR फॉर्म में हुए कई अहम बदलाव, टैक्सपेयर्स के लिए जानना जरूरी
नई दिल्ली, जून 17 -- अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स को कई बड़े बदलावों का सामना करना पड़ सकता है। ये बदलाव फॉर्म ITR-1 (सहज), ITR-2, ITR-3 और ITR-4 (सुगम) में हुआ है। आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। ITR-1 (सहज): टैक्सपेयर्स अब दो हाउस प्रॉपर्टी तक से होने वाली इनकम की जानकारी दे सकते हैं और फिर भी इसी फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले, जिन टैक्सपेयर्स की इनकम एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से होती थी, उन्हें ITR-2 भरना पड़ता था। जो टैक्सपेयर्स सेक्शन 112A के दायरे में आने वाले लिस्टेड इक्विटी शेयरों या इक्विटी-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) कमाते हैं, वे अब ITR-1 मे...
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