नई दिल्ली, जून 26 -- ITR Tips: सैलरीड पर्सन यानी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए आयकर रिटर्न (ITR) भरते समय फॉर्म 16 एक अहम दस्तावेज है। नियमों के मुताबिक, नियोक्ताओं (कंपनियों) को जनवरी-मार्च तिमाही का ई-टीडीएस रिटर्न 31 मई तक दाखिल करना होता है। उसके बाद उन्हें 15 दिनों के भीतर कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी करना होता है। यानी 15 जून फॉर्म 16 जारी करने की आखिरी तारीख है। इसलिए ज्यादातर कर्मचारियों को अब तक उनका फॉर्म 16 मिल गया होगा।फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS में क्या अंतर है? फॉर्म 16: यह आपका नियोक्ता (कंपनी) जारी करता है। इसमें सिर्फ आपके वेतन पर काटे गए टीडीएस (TDS - स्रोत पर कर कटौती) का ब्यौरा होता है। फॉर्म 26AS: यह सरकार (आयकर विभाग) की ओर से जारी होता है। इसमें आपके पैन कार्ड से जुड़े सभी स्रोतों से काटे गए टीडीएस और टीसीएस (TCS - स्रोत ...