नई दिल्ली, अगस्त 25 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश देते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI को निर्देश दिया कि वह FMCG कंपनी ITC के लाइसेंस को रद्द करने या उसके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न करे। यह आदेश ITC के लोकप्रिय उत्पाद 'आशीर्वाद शुद्ध चक्की आटा' पर '100%' शब्द के इस्तेमाल को लेकर उत्पन्न विवाद के सिलसिले में आया है। न्यायमूर्ति स्वर्णा कांता शर्मा ने FSSAI को साफ निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक वह 'अपने हाथों को रोके रखे' यानी कोई अंतिम फैसला न ले।क्या है पूरा FSSAI Vs ITC विवाद? दरअसल, FSSAI ने 28 मई 2025 को एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें सभी खाद्य कंपनियों को अपने उत्पादों के लेबल, पैकेजिंग और प्रचार सामग्री पर '100%' शब्द का इस्तेमाल बंद करने का आदेश दिया गया था। इसी एडवाइजरी के तहत, FSSAI ...