ISIS के 'वॉइस ऑफ हिंद' आतंकी मॉड्यूल मामले में 4 को सजा, किसे कितनी जेल?
नई दिल्ली, सितम्बर 28 -- दिल्ली की एक एनआईए अदालत ने सोमवार को 'वॉइस ऑफ हिंद' आतंकी साजिश मामले में प्रतिबंधित आतंकी संगठन ISIS के 4 सदस्यों को सजा सुनाया। उमर निसार, रमीज अहमद लोन और तनवीर अहमद भट नाम के दोषियों को 6-6 साल जबकि अफशान परवेज जराबी को 5 साल की सख्त जेल की सजा सुना दी। अदालत ने इन सभी पर अलग-अलग जुर्माना भी लगाया है। सभी की सजाएं एक साथ चलेंगी।किसे कितनी जेल और कितना जुर्माना? विशेष अदालत ने उमर निसार उर्फ कासिम खुरासानी, रमीज अहमद लोन और तनवीर अहमद भट को 6-6 साल की कैद की सजा सुनाई जबकि अफशान परवेज जराबी को 5 साल की कठोर कारावास और क्रमशः 36 हजार रुपये, 31 हजार रुपये, 23 हजार रुपये और 9 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अदालत ने बीते 17 सितंबर को इन चारों आरोपियों को दोषी करार दिया था।अदालत ने आरोपियों ...
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