नई दिल्ली, सितम्बर 9 -- Income Tax Refund: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने और उसे ई-वेरिफाई करने के बाद टैक्सपेयर्स को रिफंड का इंतजार रहता है। आमतौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ई-वेरिफिकेशन के बाद करीब चार से पांच हफ्तों में रिफंड प्रोसेस कर देता है। हालांकि, रिटर्न में किसी तरह की गड़बड़ी, बैंक अकाउंट की जानकारी में गलत होना या जरूरी वैलिडेशन पूरा नहीं होने की वजह से रिफंड में देरी हो सकती है या आपका इनकटम टैक्स रिफंड अटक सकता है। अगर आपने 31 जुलाई से पहले अपना इनकम टैक्स रिफंड जमा कर दिया था और रिफंड प्रोसेस भी हो चुका है लेकिन बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया है, तो पहले ये 5 प्वाइंट जरूर चेक कर लें।1. सबसे पहले चेक करें रिफंड का स्टेटस इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें। इसके बाद ई-फाइल > इनकम टैक्स रिटर्न्स > व्यू फाइल्ड रिटर्न...