नई दिल्ली, मई 28 -- सुप्रीम कोर्ट ने ICICI सिक्योरिटीज को शेयर बाजार से हटाने (डीलिस्ट) के फैसले को सही ठहराया है। एक निवेशक मनु ऋषि गुप्ता ने शिकायत की थी कि शेयरों की कीमत कम लगाई गई है और अगर दूसरा तरीका अपनाया जाता तो शेयरधारकों को ज्यादा पैसा मिल सकता था। कोर्ट ने उनकी याचिका ठुकरा दी। ICICI सिक्योरिटीज अब पूरी तरह से ICICI बैंक की कंपनी बन गई है और इसके ज्यादातर शेयरधारकों ने भी इस विलय यानी मर्जर के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।निवेशक मनु ऋषि गुप्ता की याचिका में क्या आरोप था? मनु ऋषि गुप्ता ने आरोप लगाया था कि डीलिस्टिंग के समय शेयरों का मूल्यांकन (valuation) गलत तरीके से हुआ और यह प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि अगर 'रिवर्स बुक बिल्डिंग' का इस्तेमाल किया गया होता तो शेयरधारकों को शेयरों के लिए बेहतर कीमत मिल सकती थी...