इंदौर, मई 8 -- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने इंदौर जिले में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की एक महिला अधिकारी के निजी फार्महाउस पर करीब दो महीने पहले छापा मारकर 18 लोगों को जुआ खेलने के आरोप में पकड़ने वाले पुलिस अफसर का निलंबन रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में टिप्पणी की है कि किसी पुलिस अधिकारी को उसके वैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए दंडित करना अदालत की अंतरात्मा को झकझोरता है और यदि इस प्रकार के 'घिसे-पिटे' निलंबन आदेश जारी रहने दिए गए, तो कोई भी अधिकारी निलंबन के भय से किसी परिसर पर छापा मारने का साहस नहीं करेगा। इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति जय कुमार पिल्लई के बृहस्पतिवार को पारित आदेश में कहा गया कि 2007 बैच के उप निरीक्षक लोकेन्द्र सिंह हिहोरे की अगुवाई में मानपुर थाना क्षेत्र में जिस निजी फार्महाउस पर छापा मारा गया था,...