नई दिल्ली, अप्रैल 24 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें दिल्ली दंगा 2020 के मामले में एक स्पेशल कोर्ट द्वारा कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को दी गई जमानत को चुनौती दी गई थी। जस्टिस नवीन चावला और रविंदर दुदेजा की डिवीजन बेंच ने दिल्ली पुलिस की अर्जी पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि इशरत को जमानत दिए हुए 4 से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस दौरान उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे यह कहा जा सके कि उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। दिल्ली पुलिस ने अपनी अर्जी में तर्क दिया था कि स्पेशल कोर्ट ने उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए सबूतों और बयानों को नजरअंदाज कर दिया था। यह भी पढ़ें- दिल्ली दंगा मामला: शरजील इमाम ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर, पैरोल खत्मपुलिस ने जमानत के विरोध में क्या कहा? द...
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