हरदोई, जुलाई 10 -- Hardoi News: हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 दिनेश गौर ने नाबालिग लड़की के अपहरण एवं दुष्कर्म से संबंधित मुकदमे में विवेचक पुलिस उप निरीक्षक के द्वारा लापरवाही और न्यायालय के आदेश का पालन न करने पर इसे गम्भीरता से लिया। पुलिस अधीक्षक को पत्र प्रेषित कर संबंधित विवेचक फूल सिंह के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा आदेश के अनुपालन के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है।

प्रकरण का विवरण थाना बेनीगंज क्षेत्र की निवासिनी महिला ने 21 सितंबर 2024 को थाना बेनीगंज पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री 20 सितम्बर को सुबह छह बजे शौच के लिए गई थी लेकिन वापस नही आई। बाद में पता चला कि ग्राम ऊगपुर थाना बेनीगंज निवासी महेश पुत्र छोटक्के उसको अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के सहयोग से शादी का झांसा देकर भगा...