हरदोई, जुलाई 28 -- Hardoi News: हरदोई। महिला अधिवक्ता और उनके पति पर हमला कर गम्भीर रूप में से घायल करने से संबंधित मुकदमे में आरोपित जीशान का जमानत प्रार्थना पत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीता कौशिक ने खारिज कर दिया है। वादिनी मुकदमा फिरदौस जहां अधिवक्ता हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि 25 जनवरी 2026 को वह अपने पति और वहाब के साथ शाम पांच बजे थाना कछौना पर रिपोर्ट दर्ज कराने जा रही थी। तभी रास्ते में दबंगों ने अवैध असलहों और लाठी डंडे से लैस होकर उन्हें रोक लिया। अभद्रता के साथ-साथ उनके पति पर जानलेवा हमला किया और लूटपाट भी की। आरोपित की ओर से बचाव में कहा गया कि वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। उसे राजनीतिक रंजिश के कारण फंसाया गया है। दूसरी ओर जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येन्...