हरदोई, जुलाई 3 -- Hardoi News: हरदोई। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) फर्रुख इनाम सिद्दीकी ने बिजली के तार चोरी करने वाले कथित संगठित गिरोह के दो आरोपियों मनु रैदास और राजीव कुमार उर्फ शर्मा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर मानते हुए कहा कि इस स्तर पर राहत देने से निष्पक्ष विवेचना प्रभावित हो सकती है। विशेष लोक अभियोजक विवेक गौर ने जमानत का विरोध करते हुए बताया कि गिरोह के सदस्यों के खिलाफ विभिन्न थानों में चोरी और संगठित अपराध के कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं, बचाव पक्ष ने झूठा फंसाने और विवेचना में सहयोग करने का तर्क दिया।

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