हरदोई, अगस्त 14 -- Hardoi News: हरदोई। प्रसव के दौरान प्रसूता की मौत के मामले में बंधन हॉस्पिटल के संचालक प्रिंस कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी जिला जज रीता कौशिक ने खारिज कर दी। माधौगंज के रुदामऊ निवासी प्रधान अनुज कुमार की पत्नी माधुरी की 17 जून को प्रसव के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम में अत्यधिक रक्तस्राव से शॉक और हेमरेज को मौत का कारण बताया गया था। जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह ने आरोपी व संबंधित डॉक्टर पर विवेचना में सहयोग न करने और मेडिकल दस्तावेज उपलब्ध न कराने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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