हरदोई, जुलाई 21 -- Hardoi News: हरदोई, संवाददाता। दहेज की मांग पूरी न करने पर पत्नी को प्रताड़ित कर उसकी हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीता कौशिक ने पति को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है। मृतका के जेठ जेठानी को बरी कर दिया है। अभियोजन के अनुसार वादी लालता प्रसाद की बेटी ईश्वरवती की शादी वर्ष 2014 में साण्डी थाना क्षेत्र के छितेपुर मजरा आदमपुर निवासी अनूप कुमार पुत्र बहादुर से हुई थी।

शादी और दहेज की मांग शादी में कथित रूप से 75 हजार रुपये नकद व डेढ़ लाख का सामान भी दहेज में दिया गया था। इसके बाद भी ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर ईश्वरवती को लगातार शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। पिता ने यह आरोप भी लगाया कि अनूप का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से अवैध संबं...