हरदोई, जुलाई 7 -- Hardoi News: हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-3 ने दीवार निर्माण को लेकर हुए विवाद में जानलेवा हमला करने के दस वर्ष पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल के कठोर कारावास और छह हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह के अनुसार शाहाबाद थाना क्षेत्र के हसनापुर गांव में 3 जनवरी 2016 को दीवार निर्माण को लेकर विवाद हो गया था। वादी वीरेंद्र का आरोप था कि वह दीवार का निर्माण करा रहा था। तभी उसके चचेरे चाचा शिशुपाल अपने साथियों के साथ लाठी-डंडे लेकर वहां पहुंचे। निर्माण का विरोध करते हुए उस पर तथा उसकी बहन पर हमला कर दिया। घटना में दोनों गंभीर घायल हो गए थे। घटना के संबंध में थाना शाहाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियोज...