हापुड़, जुलाई 16 -- Hapur News: न्यायालय ने अवैध चाकू रखने के दो अभियुक्तों को सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है। वर्ष 2006 में सिंभावली पुलिस ने ग्राम डिबाई थाना सिंभावली निवासी फुरकान को गिरफ्तार कर अवैध चाकू बरामद किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। न्यायाधीश ने अभियुक्त फुरकान को जुर्म इकबाल के आधार जेल मे बिताई गई अवधि पर 2 माह 17 दिवस का कारावास व 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।वहीं वर्ष 2025 में हापुड़ देहात पुलिस ने टंकी के पासकोटला सादात निवासी फरमान को गिरफ्तार कर अवैध चाकू बरामद किया था। यह भी पढ़ें- गैंगस्टर ऐक्ट के आरोपी को दो वर्ष की सजा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार...