हापुड़, अगस्त 7 -- Hapur News: हापुड़। नाबालिग किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) द्वितीय अवनीश कुमार राय ने अभियुक्त को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त को 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक करुणा नागर ने बताया कि वर्ष 2023 में गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में एक नाबालिग किशोरी ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि वह घर से बाहर किसी काम से जा रही। पास में ही किराए के मकान में विकास रहता है। आरोपी विकास उसके साथ आते जाते छेड़खानी करता है और अश्लील बातें बोतला है। यह भी पढ़ें- नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म में 20 वर्ष की कठोर कैद इस कारण उसका घर से निकलना भारी हो रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर 16 मई 2023 को चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थ...