हापुड़, सितम्बर 1 -- Hapur News: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / एफटीसी ने गैंगस्टर एक्ट के एक अभियुक्त को 3 वर्ष 5 माह की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। ग्राम बछलौता थाना बाबूगढ़ निवासी नवीन द्वारा गैंग बनाकर चोरी करने जैसे आपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त था। जिसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने मामले की जांच कर 9 जुलाई 2024 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / एफटीसी ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने अभियुक्त नवीन को 3 वर्ष 5 माह की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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