हापुड़, अक्टूबर 23 -- Hapur News: किशोरी को घर से बुलाकर अपहरण करने की दो महिला अभियुक्तों को अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेन्द्र सिंह यादव ने तीन वर्ष के सश्रम कारावास और प्रत्येक अभियुक्त को पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि दुष्कर्म का आरोपी किशोर बाल अपचारी होने के कारण उसका विचारण किशोर न्यायबोर्ड में चल रहा है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि कोतवाली हापुड़ नगर क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पीड़िता ने 7 जनवरी 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि उनकी 14 वर्षीय पुत्री अपने घर पर काम कर रही थी तभी उनके घर ज्ञानो देवी उर्फ रेनू व पिंकी आई और कहने लगी कि उसकी पुत्री को उनके साथ भेज दो उन्हें कुछ जरूरी काम है। पुत्री को ज्ञानों अपने घर ले गई। जहां आरोपी ज्ञानो ने उ...