हमीरपुर, नवम्बर 5 -- Hamirpur News: हमीरपुर, संवाददाता। छह साल पूर्व बिवांर थानाक्षेत्र के महेरा गांव के बाहर हत्या करके फेंके गए वृद्ध के शव के मामले में गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-1 अफशॉ की अदालत ने मृतक के साथी के दोषी पाए जाने पर उम्रकैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सहायक शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि बिवांर थानाक्षेत्र के महेरा गांव के चौकीदार बलखंडी ने थाने में 26 मार्च 2020 को सूचना दी थी कि उसके गांव में सड़क किनारे नहर पुलिया के पास कामता लोधी के खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है। जिस पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर शिनाख्त के प्रयास शुरू किए। शव की शिनाख्त की महोबा जनपद के चरखारी थानाक्षेत्र के सोहजना गांव निवासी 80 वर्षीय चतुराई पाल के रूप में उसके पुत्र गुमान ने की थी।

जांच में सामने आय...