हमीरपुर, अगस्त 3 -- Hamirpur News: हमीरपुर। कुरारा थानाक्षेत्र के एक गांव में पांच वर्ष पूर्व युवक ने घर में घुसकर युवती से छेड़खानी की थी। पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार राय ने आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास व तेरह हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल ने बताया कि कुरारा थानाक्षेत्र के एक गांव में 19 जुलाई 2021 को पड़ोसी मुलायम पुत्र कल्लू यादव ने घर मे घुसकर युवती से छेड़खानी की थी। विरोध करने पर जानमाल की धमकी दी थी। पीड़िता ने सारी घटना परिजनों को बताई। यह भी पढ़ें- नाबालिग छात्रा से छेड़खानी में युवक को पांच साल की सजा, पांच हजार जुर्माना जिसके बाद उसके पिता ने आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मुलायम के विरुद्ध आरोप पत...