हमीरपुर, अक्टूबर 8 -- Hamirpur News: हमीरपुर, संवाददाता। नलकूप में सो रहे वृद्ध की चचेरे भाई ने पत्थर मारकर हत्या की थी। मृतक के पुत्र की तहरीर पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अफशॉ ने आरोपी को पांच वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई।सहायक शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि राठ कोतवाली के नंदना गांव निवासी ऐलेंद्र लोधी ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उसके पिता परमेश्वरीदयाल गांव के बाहर बने नलकूप में रहते हैं। 24 मई 2020 की रात 10 बजे जब वह अपने पिता को खाना देने गया। वहां से वापस लौटते समय देखा कि उसका चचेरा भाई देव सिंह उर्फ कल्लू एक पत्थर उठाकर पटक रहा है। इसके बाद जब वह अगली सुबह नलकूप पहुंचा तो उसके पिता मृत पड़े थे। पिता बुजुर्ग थे चचेरे भाई कल्लू ने पत्...