हमीरपुर, अक्टूबर 31 -- Hamirpur News: हमीरपुर, संवाददाता। चार वर्ष पूर्व मझगवां थानाक्षेत्र के एक गांव की पन्द्रह वर्षीय किशोरी के साथ छेड़खानी करने के मामले में शनिवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अनिल कुमार खरवार की अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास संग 65 सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मझगवां थानाक्षेत्र के एक गांव की पन्द्रह वर्षीय किशोरी ने थाने में 2 मार्च 2022 को तहरीर देकर बताया कि गांव निवासी अधेड़ सीताराम 1 मार्च को सुबह 11.30 बजे उसके घर आया और पानी मांगा जब उसने पानी दिया तो पानी पीने के बाद वह एक कागज उसके हाथ में रखकर चला गया। जिसे खोलकर पढ़ने उसमे अश्लील बातें लिखी थी। उस दिन उसके माता-पिता उरई शादी में शामिल होने गए थे। जिस पर उसने फोन करके माता-पिता को पूरी बात बत...