हल्द्वानी, जुलाई 8 -- Haldwani News: हल्द्वानी। सड़क दुर्घटनाओं में लगातार बढ़ रहे स्कूली बच्चों के मामलों को देखते हुए हल्द्वानी संभाग के आरटीओ (प्रवर्तन) ने मंगलवार को नैनीताल, ऊधमसिंहनगर और चम्पावत के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस अथवा बिना हेल्मेट दोपहिया वाहन से आने वाले विद्यार्थियों को संस्थान परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा। स्कूल प्रबंधन को सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन कराना होगा और अनुपालन रिपोर्ट भी आरटीओ कार्यालय भेजनी होगी। हल्द्वानी संभाग के आरटीओ (प्रवर्तन) अरविंद पांडे की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना भी है। आदेश के अनुसार 18 वर्ष ...