हल्द्वानी, अक्टूबर 4 -- Haldwani News: हल्द्वानी। जमीन के विवाद में शिकायतकर्ता और उसके पिता को जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मीनाक्षी शर्मा की अदालत ने ललित जोशी के खिलाफ धारा 506 के तहत चल रहे मुकदमे में फैसला सुनाते हुए अभियोजन के आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं माना। आरोपी के अधिवक्ता राजन सिंह मेहरा के मुताबिक ग्राम साहखोल, भीमताल में पैतृक भूमि को लेकर आरोपी और शिकायतकर्ता में विवाद चल रहा था। आरोप था कि ललित जोशी ने शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया। शिकायत वापस नहीं लेने पर शिकायतकर्ता भुवन जोशी और उसके पिता को झूठे मुकदमे में फंसाने के साथ ही जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था। पुलिस को धमकी से संबंधित ऑडियो रिकॉर्डिंग सीडी के रूप...