हाजीपुर, अक्टूबर 12 -- Hajipur News: जिले के लालगंज के अगरपुर में 17 वर्षों पूर्व एक महिला सहित तीन लोगों को तेज धारदार हथियार से प्रहार कर घायल कर देने के मामले में सोमवार को अदालत का फैसला आया। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम मौसमी सिंह ने इस मामले में सोमवार को दोषी को रघुनाथ राम को 05 वर्षों की सश्रम करावास की सजा सुनायी। साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। यह जानकारी अपर लोक अभियोजक ख्वाजा हसन खां लड्डू ने दी। उन्होंने बताया कि भादवि की धारा 307 के तहत दोषी पाए गए रधुनाथ राम को सजा सुनायी गई है। उन्होंने बताया कि लालगंज थाना क्षेत्र के बतरौल निवासी रघुनाथ राम टेन्ट हाउस चलाता था। उसका मजदूर उससे अपनी मजदूरी मांगने उसके अगरपुर गांव स्थित टेंट हाउस पर 02 जून 2009 को गया। मजदूरी की मांग करने पर उसके साथ मारपीट करने की घटना हुई...