हाजीपुर, अक्टूबर 17 -- Hajipur News: राघोपुर। संवाद सूत्र अंचलाधिकारी राघोपुर ने आम सूचना जारी कर अंचल क्षेत्र के सभी नाव मालिकों एवं नाविकों को बिना निबंधन अथवा अवैध रूप से परिचालित नावों का निबंधन एक सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से कराने का आदेश जारी किया है। जारी आम सूचना के अनुसार, निबंधित नावों पर निबंधन संख्या, निबंधन वर्ष एवं लदान क्षमता स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य है। जिन नावों के निबंधन की अवधि समाप्त हो चुकी है। उनके मालिकों को जिला परिवहन कार्यालय से नवीनीकरण कराना होगा। नावों के निबंधन अथवा नवीनीकरण में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर नाव मालिक एवं नाविक अंचल नजीर अथवा स्थानीय आपदा मित्र से संपर्क कर सकते हैं। यह भी पढ़ें- Bhagalpur News: लखीसराय: भीड़ नियंत्रण और घाटों पर सुरक्षा को लेकर अधिकारियों ने दिए कड़े निर्देश अंचल...