गुड़गांव, जुलाई 21 -- Gurgaon News: गुरुग्राम, गौरव चौधरी। बिल्डर द्वारा प्रोजेक्ट में अधूरी सुविधाएं छोड़कर पजेशन देने के रवैये पर हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा), गुरुग्राम ने कड़ा रुख अपनाया है। सेक्टर-65 स्थित एम्मार कंपनी की एमराल्ड हिल्स सोसाइटी में एक फ्लैट के ठीक सामने चारदीवारी अधूरी छोड़ने के मामले में प्राधिकरण ने कंपनी को भारी हर्जाना देने का आदेश सुनाया है। हरेरा के निर्णय अधिकारी राजेंद्र कुमार ने आदेश दिया है कि जब तक सोसाइटी की चारदीवारी पूरी नहीं हो जाती, तब तक डेवलपर कंपनी प्रभावित फ्लैट खरीदार को प्रतिमाह 10 हजार रुपये का मुआवजा देगी। 2012 में किया था बुक, 2019 में मिला पजेशन यह भी पढ़ें- पार्श्वनाथ को बकाया देने को एक हफ्ते की मोहलतप्रोजेक्ट का विवरण मामले की जानकारी के अनुसार पीड़ित सत्येंद्र शुक्ला और उ...