Gurgaon News: सात साल पुराने वाहन चोरी के मामले में दोषी को सजा, 500 रुपये जुर्माना
गुड़गांव, अगस्त 21 -- Gurgaon News: गुरुग्राम, गौरव चौधरी। गुरुग्राम के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी डॉ. मोहम्मद इम्तियाज खान की अदालत ने वर्ष 2018 के वाहन चोरी के एक मामले में अंतिम फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार करने पर नरमी बरतते हुए उसे पहले से काटी जा चुकी जेल की अवधि और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। रात के अंधेरे में चोरी हुई थी गाड़ी यह भी पढ़ें- चोरी के वाहनों के साथ पकड़े दोषी को पांच वर्ष की कैदमामला सदर थाना, गुरुग्राम का मामला सदर थाना, गुरुग्राम का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 21 22 मार्च 2018 की मध्यरात्रि को अभियुक्त जहुल निवासी गांव शाहपुर नंगली, नूह, हरियाणा ने एक वाहन उसके मालिक की बिना सहमति के बेईमानी की नीयत से चुरा लिया था। शिकायत मिलने पर पु...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.