गुड़गांव, अक्टूबर 9 -- Gurgaon News: गुरुग्राम, गौरव चौधरी। एक हफ्ते तक डिजिटल अरेस्ट कर 83 वर्षीय बुजुर्ग महिला से एक करोड़ 89 लाख 25 हजार रुपये की ठगी करने के मामले में गुरुग्राम की अतिरिक्त सत्र अदालत आरोपी डेविड उर्फ पारस की दूसरी नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि साइबर अपराध समाज में एक साइलेंट वायरस की तरह फैल रहे हैं, जो न केवल लोगों की गाढ़ी कमाई लूट रहे हैं बल्कि पूरे डिजिटल तंत्र से जनता का भरोसा भी तोड़ रहे हैं। ऐसे गिरोहों के प्रति न्यायपालिका कोई सहानुभूति नहीं दिखा सकती। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदीप गोयल की अदालत ने गुरुवार को सुनाया। यह भी पढ़ें- Gurgaon News: क्रेडिट कार्ड ठगी मामले में आरोपी साहिल की जमानत याचिका खारिजडिजिटल अरेस्ट कर बुजुर्ग महिला को धम...