गुड़गांव, अक्टूबर 8 -- Gurgaon News: गुरुग्राम, गौरव चौधरी। अदालत ने विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज चोरी और धोखाधड़ी के मामलों में फैसला सुनाते हुए चार अलग-अलग आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालतों ने अपने निर्णयों में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ बिना किसी उचित संदेह के आरोप साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। मामलों की जांच में पाई गई गंभीर खामियों, जैसे कि मौके पर स्वतंत्र (सार्वजनिक) गवाहों को शामिल न करना, गवाहों व शिकायतकर्ताओं का अदालत में आरोपियों को पहचानने से इनकार करना वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट का अधूरा होना, आरोपियों को बरी किए जाने का मुख्य आधार बना।

फर्जी आईटीआई प्रमाणपत्र और धोखाधड़ी का मामला फर्जी आईटीआई प्रमाणपत्र और धोखाधड़ी मामले में आरोपी कुलदीप बरी 19 दिसंबर 2009 को अपराध शाखा की पुलिस टीम ने सूचना क...