गुड़गांव, जुलाई 10 -- Gurgaon News: गुरुग्राम, दीपक आहूजा। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सेक्टर-58 की एक रिहायशी परियोजना में नए फ्लैट के आवंटन और बुकिंग पर रोक लगा दी है। यह रोक तब तक जारी रहेगी, जब तक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की तरफ से इस परियोजना के लाइसेंस की वैधता को चुनौती देने वाली शिकायत पर फैसला नहीं सुनाया जाता है। याचिकाकर्ता ने पिछले साल 12 मई को इस परियोजना के लाइसेंस के हस्तांतरण को लेकर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की तरफ से जारी आदेश को चुनौती दी थी। उसने मांग की थी कि इस बिक्री विलेख को निरस्त किया जाए। आरोप लगाया था कि 14.816 एकड़ की इस परियोजना का लाइसेंस नियमों के खिलाफ जाकर दिया है। बताया जा रहा है कि इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 10 हजार करोड़ है। अब तक 350 फ्लैट का आवंटन हो चुका है। खरीदारों से 750 करोड़ रु...