गुड़गांव, सितम्बर 14 -- Gurgaon News: गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। बाबा बालक नाथ मंदिर परिसर में प्रशासन की ओर से की गई बेदखली की कार्रवाई पर जिला अदालत ने रोक लगा दी। अदालत ने सभी पक्षों को मंदिर परिसर और विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। इस मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। अदालत में याचिकाकर्ता ने दलील दी कि वे पिछले 30 वर्षों से उक्त भूमि पर काबिज थे। पुलिस और प्रशासन ने अवैध तरीके से बेदखली की प्रक्रिया शुरू की। मंदिर से मूर्तियों सहित वहां मौजूद 50 गायों को हटा दिया गया। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में आरोप लगाया कि एसडीएम संजीव कुमार ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बेदखली का आदेश पारित किया। मामले के घटनाक्रम के अनुसार सनत पाल दायमा ने चार अगस्त को यह भूमि यूनिटेक कंपनी से खरीदी थी। इसके तुरंत बाद 12 अगस...