गुड़गांव, अगस्त 17 -- Gurgaon News: गुरुग्राम,गौरव चौधरी। प्रोजेक्ट के धीमी गति से निर्माण और समय पर कब्जा न देने के मामले में हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) गुरुग्राम ने बिल्डर पर सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण के एडजुडिकेटिंग अधिकारी राजेंद्र कुमार ने आदेश जारी करते हुए कंपनी को खरीदार को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 4.07 लाख रुपये का मुआवजा (10.80% ब्याज के साथ) देने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त, मानसिक उत्पीड़न के लिए एक लाख रुपये और अदालती खर्च के रूप में 55 हजार रुपये का भुगतान भी कंपनी को करना होगा। यह फैसला सेक्टर-65 निवासी सुषमा शर्मा और प्रबोध प्रवीण की याचिका पर सुनाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने 26 मार्च 2018 को सेक्टर-88बी स्थिति एक परियोजना में 1.19 करोड़ रुपये की कुल कीमत में एक फ्लोर बुक कराया था। इसके लिए उ...