Gurgaon News: बिना अनुमति बैनर लगाने पर केस दर्ज होगा
गुड़गांव, अक्टूबर 13 -- Gurgaon News: गुरुग्राम, कृष्ण कुमार। सार्वजनिक संपत्तियों पर बिना अनुमति के पोस्टर और बैनर चसपा करने पर जीएमडीए की तरफ से अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरोप है कि पीजी संचालकों, राजनीतिक संगठनों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की तरफ से प्रचार के लिए सार्वजनिक संपत्तियों का अनाधिकृत इस्तेमाल होता है। जीएमडीए प्रवक्ता ने बताया कि शहर में सार्वजनिक दीवारों, बिजली के खंभों, सड़क संबंधी ढांचों, साइन बोर्ड आदि सार्वजनिक संपत्तियों पर प्रचार सामग्री लगाने के मामले सामने आते रहते हैं। इससे न केवल शहर की सुंदरता प्रभावित होती है, बल्कि सार्वजनिक स्थानों का स्वरूप भी खराब होता है। उन्होंने बताया कि जीएमडीए ने फील्ड टीमों को ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी जाएगी। हरियाण...
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