गुड़गांव, अक्टूबर 8 -- Gurgaon News: गुरुग्राम, गौरव चौधरी। सेक्टर-71 स्थित सीएचडी एवेन्यू सोसाइटी में 44 वर्षीय कीर्ति मिश्रा की आत्महत्या मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुदीप गोयल की अदालत ने मृतका के आरोपी पति युवराज योगेंद्र शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने मामले की स्थिति को देखते हुए याचिका को समय से पहले दायर माना है। यह मामला 27 अगस्त 2026 की सुबह का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि सेक्टर-71 के सीएचडी एवेन्यू टावर-6 के फ्लैट नंबर 1401 में कीर्ति मिश्रा नामक महिला ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही बादशाहपुर थाना पुलिस की टीम और सीन ऑफ क्राइम (फॉरेंसिक) टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। घटनास्थल पर मौजूद मृतका के भाई ने पुलिस को दिए ब...